श्रावस्ती, मार्च 6 -- श्रावस्ती। चाकू बरामदगी मामले में न्यायालय ने दोषी को दो महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष 2011 में कोतवाली भिनगा पुलिस ने खोयलन उर्फ राकेश कुमार पुत्र सहजराम निवासी खानपुरवा कोतवाली भिनगा को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। जिसके विरुद्ध पुलिस ने शस्त्र अधिनियम में मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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