श्रावस्ती, अक्टूबर 28 -- श्रावस्ती, संवाददाता। पराली जलाने से रोकने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। अब पराली जलाई तो संबंधित किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए पांच हजार से 30 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र चन्द्र चौधरी ने बताया कि इस समय धान की कटाई व मढ़ाई हो रही है। किसान कम्बाईन से धान की कटाई कराने के बाद पराली को बेकार समझ कर जला देते हैं। लेकिन इससे मिट्टी में उपस्थित मित्र कीट जलकर नष्ट हो जाते हैं और धीरे-धीरे उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। पराली जलाने से रोकने के लिए अर्थदण्ड लगाने का प्राविधान है। जिसमें दो एकड़ से कम कृषि भूमि की पराली जलाने पर 5000 रुपये, दो एकड़ से पांच एकड़ तक कृषि भूमि की पराली जलाने पर 10 हजार रुपये व इससे अधिक कृषि भूमि की पराली जलाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाय...