सीतामढ़ी, दिसम्बर 4 -- बोखड़ा। प्रखंड की खड़का बसंत उतरी पंचायत के गोगलक टोल सामुदायिक भवन के प्रांगण में गुरुवार को श्रम संसाधन विभाग के द्वारा लोगों को विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विष्णुधर शर्मा ने उपस्थित लोगों से कहा की बाल श्रम कानून अपराध की श्रेणी में आता है, उन्होंने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी नही कराने एवं उसे स्कूल भेजने की जानकारी दी। बिहार से बाहर जो श्रमिक कार्य करते है, वैसे प्रवासी श्रमिकों का निबंधन किया। उन्होंने लेबर कार्ड से संबंधित जानकारी लोगों को दी एवं सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं से भी अवगत कराया। उन्होंने श्रमिकों के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं एवं बाल श्रम नही कराने के बारे में कई मुहल्लों में लोगों के बीच प्रचार प्रसार भी किया।मौक...
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