बस्ती, जनवरी 11 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिले में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों को किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चार वर्ष से पुराने श्रमिक जिन्होंने अब तक नवीनीकरण नहीं कराया है। पहले यह समय 31 दिसंबर तक अंतिम तिथि थी, लेकिन अब बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। नवीनीकरण नहीं कराने वाले किसी योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी नागेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि श्रमिक जो नवीनीकरण नहीं करा पाएंगे उनका पंजीयन निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाएगा। पंजीयन निरस्त होने पर नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों को किसी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। श्रम विभाग में मातृत्व शिशु योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, निर्माण कर्मकार मृत्यु व ...
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