मथुरा, दिसम्बर 10 -- मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति एवं जिला टास्क फोर्स बाल श्रम एवं जिला स्तरीय बन्धुआ श्रम सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। सहायक श्रमायुक्त एमएल पाल ने कहा कि यदि 14 साल से कम आयु के बच्चे से किसी भी नियोजन कार्य नहीं कराया जा सकता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कार्य करने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना जुर्माना अथवा अथवा 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का अथवा दोनों। उन्होंने बताया कि एक से पन्द्रह दिसंबर तक चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक जनपद में कुल 16 प्रतिष्ठानों से 19 बाल श्रमिकों को कार्य से करने से मुक्त करया। साथ ही टीम ने सेवायोजकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अब...