रांची, नवम्बर 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के श्रम न्यायालय के मैनेजमेंट के वकील को केस में पैरवी से रोकने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत श्रम न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36(3) और (4) के तहत वकील की उपस्थिति पर पूर्ण रोक केवल सुलह की कार्यवाही में लागू होती है, न कि लेबर कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रबंधन के वकील से प्रतिनिधित्व करने से रोकना कानूनन उचित नहीं था। मामला मेसर्स एलेंबिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम जय प्रकाश सिंह से जुड़ा है। प्रबंधन ने श्रम न्यायालय के 27 फरवरी 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें श्रमिक जयप्रकाश सिंह की आपत्ति को स्वीकार करते हुए कंपनी के वकील को केस की पैरवी से रोक दिया गया था। हाईकोर्ट में सुन...