देहरादून, जून 12 -- सभी को बाल श्रम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। सभी समाज से बाल श्रम जैसे अपराध को खत्म किया जा सकेगा। ये बात बाल आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने गुरुवार को जीएमएस रोड स्थित एक होटल में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि बच्चों के मध्य किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना उनके साथ एकरूप व्यवहार किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (आईएलओ) के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने जिला टास्क फोर्स के कार्यप्रणाली, अभिभावकों व समाज, उद्योगपतियों को बाल श्रम मुक्त भारत बनाये जाने पर जोर दिया। भारतीय विधि में चाइल्ड एण्ड एडोलिसेंट एक्ट, जुवेनाईल जस्टिस, भारतीय न्याय संहिता, बोंडेड लेबर एबोलिशन एक्ट,आरटीई एक्ट आदि के बारे में बताया। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, उनकी सुरक...