लातेहार, जून 20 -- लातेहार, प्रतिनिधि। बाल श्रमिकों के विरुद्ध सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बालूमाथ थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला श्रम अधीक्षक दिनेश भगत ने बाल एवं किशोर श्रमिक संशोधित अधिनियम, 2016 के तहत बालूमाथ थाना प्रभारी को भेजे गए लिखित पत्र के बाद बालूमाथ थाना में मेसर्स बाबा मार्का ईंट भट्ठा के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 13 जून को दोपहर श्रम अधीक्षक द्वारा ग्राम बुकरू स्थित बाबा मार्का ईंट भट्ठा का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान भट्ठे में तीन बाल श्रमिक कार्यरत पाए गए, जिनकी उम्र लगभग 12 वर्ष से कम थी। जो बाल एवं किशोर श्रमिक अधिनियम 2016 की धारा-3(1) का उल्लंघन है। जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधि...