देवरिया, मई 14 -- देवरिया, निज संवाददाता। सहायक श्रम आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) स्कन्द कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिक एवं मनरेगा श्रमिक, श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण निर्धारित समय के भीतर सहज जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा लें। निर्धारित समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया तो श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय सहायता योजना, निर्माण कामगार मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि जो श्रमिक अभी तक बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं, वे भ...