मधेपुरा, अक्टूबर 30 -- मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में श्रम अधीक्षक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। संयुक्त श्रम भवन में आयोजित बैठक में विभिन्न प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपस्थिति रहे। बैठक में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(बी) के अंतर्गत यह जानकारी दी गयी कि मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करना प्रत्येक नियोजक का कानूनी दायित्व है। श्रम अधीक्षक ने सभी प्रतिष्ठान के मालिकों और ठेकेदारों को निर्देश दिया कि वे अपने संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दें। बैठक में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी अपील की गय कि वे अपने स्तर से श्रमिकों के बीच मतदान के महत्व का व्यापक प्रचार-प्रसार कर...
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