देवरिया, अक्टूबर 31 -- देवरिया, निज संवाददाता। सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने बताया कि श्रम विभाग उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 13 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता धनराशि में वृद्धि की गई है। निर्माण श्रमिकों की कन्याओं के विवाह पर मिलेगी एक लाख की सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्री या पंजीकृत महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह पर दी जाने वाली सहायता राशि 55 हजार से बढ़ाकर 65 हजार कर दी गई है। वहीं, सामूहिक विवाह की स्थिति में यह राशि 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जिससे जो कम से कम 1 वर्ष (365 दिन) से बोर्ड के सदस्य हैं। साथ ही, पुत्री की आयु कम...