लखनऊ, अप्रैल 4 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता श्रमिकों के लिए बनने वाले आवासीय कालोनी में भू-उपयोग के लिए सुविधाएं तय कर दी गई हैं। औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों व प्रबंधन कार्मिकों के लिए औद्योगिक भू-उपयोग में आवासीय सुविधा होगी। इसमें हास्टल, डारमेट्री व आवास शामिल हैं। इसके तहत निर्मित क्षेत्र में आवासीय सुविधा होगी लेकिन व्यवसायिक उपयोग की सशर्त अनुमति मिलेगी। इसी तरह लघु उद्योग, बड़े उद्योग को भी सशर्त मंजूरी दी जाएगी। यातायात परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। जमीन का उपयोग पार्क के लिए भी नहीं हो सकेगा। ग्रीन बेल्ट पर रोक रहेगी। ग्रामीण आबादी की बसावट पर रोक नहीं होगी। पर खेती पर रोक रहेगी। जिन मामलों में सशर्त अनुमति का प्रावधान किया गया है, उनमें अनुमन्य एफएआर (क्रय योग्य एफएआर सहित) का अधिकतम 20 प्रतिशत तक सीमा होगी। इन प्रावधानों को जोड़ने के ल...