शाहजहांपुर, मई 2 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर लीगल एड क्लीनिक स्वामी शुकदेवानंद लॉ कॉलेज और विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ओमप्रकाश मिश्रा, सहायक श्रम-आयुक्त नासिर खान सहित कई गणमान्यों ने कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। सचिव ओमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि, मजदूर के कानूनी अधिकार में कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, बिना भेदभाव के काम करने का अधिकार, और संगठित होने का अधिकार। इन अधिकारों की रक्षा भारत में भारतीय संविधान के साथ साथ कई श्रम कानूनों द्वारा की जाती है, जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, और औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी बीमा अधिनियम। प्राचार्य डॉ.जय शंकर ओझा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.