मैनपुरी, मई 19 -- अपर सत्र न्यायालय एफटीसी कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने अपहरण कर युवक की हत्या करने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस मामले के तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट पहले ही सजा सुना चुका है। मामला कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर से जुड़ा है। यहां के निवासी अजमेर सिंह ने 27 अगस्त 2011 को कुर्रा पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि उसका भतीजा श्याम सिंह पुत्र मनिपाल घर से खेतों पर सिंचाई करने जाने की बात कह कर गया था। जहां से उसे गौरव नाई पुत्र गिरेंद्र सिंह, कालीचरन पुत्र रामसनेही, रमेश पुत्र कालीचरन, राजेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र रमेश निवासीगण घिरोर अगवा कर ले गए। 26 अगस्त को नदरेला नहर पुल के निकट उसका श...
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