प्रयागराज, नवम्बर 6 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में लिंग परिवर्तन कराने वाले के शैक्षिक अभिलेखों में उसका नाम और लिंग बदलने का आदेश दिया है। याची शरद रोशन सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। कोर्ट ने यूपी बोर्ड के बरेली क्षेत्रीय कार्यालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याची के दस्तावेजों में नाम और लिंग परिवर्तन करने से मना कर दिया गया था। कोर्ट ने इस आदेश को गैरकानूनी माना है। याची को लिंग परिवर्तन सर्जरी (महिला से पुरुष) के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने पहचान और जेंडर परिवर्तन प्रमाणपत्र जारी किया था। इसके बाद उन्होंने अपने शैक्षिक अभिलेखों में नाम और लिंग परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन किया था। वहां से यह कहते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया कि देर से नाम सुधारने की कोई प्रक्रिय...
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