रांची, जून 13 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए डीजीपी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने वर्ष 2024 में बीआईटी मेसरा परिसर में छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट में एक छात्र की मौत की जांच रिपोर्ट भी बीआईटी प्रबंधन को पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को छात्र की मौत के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान बीआईटी मेसरा के कुलपति, डीन, रजिस्ट्रार और राज्य के डीजीपी कोर्ट के आदेशानुसार सशरीर हाजिर भी हुए। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कॉलेज कैंपस में इस तरह की घटना पर नाराजगी जतायी और कहा कि यह घटना कॉलेज में सुरक्षा की चूक और प्रबंधन की लापरव...
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