नई दिल्ली, जून 11 -- बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए बड़े फैसले लिए हैं। दरअसल सेबी ने UPI मैकेनिज्म 'वैलिड' और 'SEBI चेक' टूल पेश किया है। सेबी ने फंड कलेक्शन करने वाले सभी रजिस्टर्ड मध्यस्थों के लिए एक नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। रजिस्टर्ड मध्यस्थों में शेयर ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, डिपॉजिटरी, निवेश सलाहकार और पोर्टफोलियो प्रबंधक शामिल हैं। ये मध्यस्थ वित्तीय बाजारों में निवेशकों और अलग-अलग इकाइयों के बीच कड़ी की तरह काम करते हैं। सेबी प्रमुख तुहिन कांता पांडे ने कहा कि यह यूपीआई पेमेंट सिस्टम 1 अक्टूबर, 2025 से लाइव हो जाएगा। बता दें कि हाल के वर्षों में, नॉन-रजिस्टर्ड संस्थाओं ने निवेशकों को गुमराह किया है।वैलिड की पहचान कैसे? वैलिड एक यूनिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)-आधारित पेमेंट आईडी है,...