रांची, जनवरी 20 -- रांची, संवाददाता। नेक्सजेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बहुचर्चित धोखाधड़ी और साजिश के मामले में अदालत से दो आरोपियों महाप्रबंधक और अकाउंटेंट को बड़ा झटका मिला है। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने आरोपी राजेश कुमार सिन्हा और राजीव कुमार झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों ने 9 दिसंबर को याचिका दाखिल की थी। जगन्नाथपुर थाना में कांड संख्या 458/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। अदालत ने कहा कि मामले की जांच अभी प्रारंभिक अवस्था में है और आरोपों की प्रकृति गंभीर है। ऐसे में आरोपियों से कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक प्रतीत होती है। अभियोजन पक्ष की केस डायरी में मौजूद गवाहों के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि कंपनी के तत्कालीन अकाउंटेंट और जनरल मैनेजर रहते हुए दोनों आरोपियों ने मुख्य अभियुक्तों के साथ ...