नई दिल्ली, सितम्बर 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में लोधी-कालीन स्मारक शेख अली की गुमटी के आसपास लचर रखरखाव को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाई। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि कोई वीआईपी व्यक्ति आ रहा होता तो आप दो घंटे में सफाई कर देते। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने एमसीडी आयुक्त को अधिकारियों को जवाबदेह बनाने और 'कोर्ट कमिश्नर' द्वारा दर्शाई गई कमियों को ठीक करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने चार सितंबर को दिए फैसले में टिप्पणी की कि यदि कोई वीआईपी व्यक्ति आ रहा होता, तो आप उसे दो घंटे में साफ कर देते और क्षेत्र को साफ-सुथरा रखते। क्या आप हमारे आदेशों के प्रति यही सम्मान दिखाते हैं? शीर्ष अदालत ने नगर निकाय को दिन-प्...
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