बिहारशरीफ, अगस्त 27 -- शेखपुरा के प्रशिक्षु असैनिक न्यायाधीश सेवामुक्त अशोभनीय व्यवहार पर सामान्य प्रशासन विभाग और हाईकोर्ट से हुई कार्रवाई सात माह से शेखपुरा न्यायालय में प्रशिक्षु न्यायाधीश थे तैनात शेखपुरा, निज संवाददाता। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग एवं पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा के आलोक में शेखपुरा न्यायालय में कार्यरत प्रशिक्षु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)आनंद अभिषेक को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी पत्र में बताया गया कि शेखपुरा में अशोभनीय व्यवहार के फलस्वरूप न्यायिक पदाधिकारी के रूप में उनकी सेवा अनुपयुक्त होने एवं सेवा में निरंतरता नहीं बनाये रखने की शिकायत मिल रही थी। बिहार न्यायिक सेवा से स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया है। जिला विधिज्ञ संघ के संयुक्त सचिव चंद्रमौली यादव ने...