धनबाद, अगस्त 10 -- धनबाद, मुख्य संवाददाता पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका विरोध करते हुए सूचक व नीरज सिंह के अनुज अभिषेक सिंह के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी थीं। कोर्ट को बताया गया था कि इसी कांड के कथित शूटर कुर्बान अली उर्फ सोनू की जमानत संबंधी झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। लिहाजा संजीव सिंह को भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। पांच मार्च को ही झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ ने कुर्बान की जमानत याचिका मंजूर की थी। कुर्बान की जमानत के विरोध में सूचक अभिषेक सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथल और एसवीएन भट्टी के कोर्ट ने 20 मई को अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हु...