गुड़गांव, सितम्बर 5 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बाहरी विकास शुल्क, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क आदि बकाया होने पर एक रिहायशी परियोजना का लाइसेंस निलंबित किया है। इस परियोजना के लिए उप्पल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और सियोना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से लाइसेंस लिया था। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक इन दोनों कंपनियों को साल 2012 में सेक्टर-78 में करीब सात एकड़ जमीन पर रिहायशी परियोजना विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी किया था। कंपनी की तरफ से लाइसेंस से जुड़े जरूरी दस्तावेज और बकाया राशि को जमा नहीं करवाया है। ऐसे में एक अगस्त, 2020 के बाद से इसका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ है। आरोप है कि इन कंपनियों पर लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के रूप में सवा सात लाख ...
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