गाज़ियाबाद, नवम्बर 17 -- गाजियाबाद। मानचित्र स्वीकृति कराने के बाद शुल्क जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी बकायेदारों को जीडीए नोटिस भेज रहा है, ताकि इनसे वसूली की जा सके। जीडीए क्षेत्र में आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक भवन का निर्माण करने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति लेनी होती है। प्राधिकरण से नक्शा पास होने के बाद ही आवंटी भवन का निर्माण कर सकता है। इसी को लेकर करीब 40 बिल्डर और अन्य लोगों ने प्राधिकरण से भवन का निर्माण करने से पू्र्व नक्शा पास कराया, लेकिन इसके बाद प्राधिकरण का शुल्क अभी तक जमा नहीं किया। पिछले दिनों प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग ने फाइलों की जांच की तो पता चला कि कई बिल्डर और लोग ऐसे हैं, जिन्होंने शुल्क जमा नहीं किया है। जबकि मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है या पूरा हो चुका है। इसके ...