गाज़ियाबाद, अप्रैल 22 -- गाजियाबाद। मानचित्र स्वीकृति कराने के बाद शुल्क जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जीडीए बकायेदारों को नोटिस भेज रहा है, ताकि वसूली की जा सके। जीडीए क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक भवन के निर्माण से पहले प्राधिकरण से मानचित्र के लिए स्वीकृति लेनी होती है। प्राधिकरण से नक्शा पास होने के बाद ही आवंटी निर्माण कर सकता है। इसी को लेकर करीब 35 बिल्डर और अन्य लोगों ने पू्र्व में नक्शा पास कराया, लेकिन शुल्क जमा नहीं किया। पिछले दिनों प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग ने फाइलों की जांच की तो मामले का पता चला। इसके बाद इनकी सूची तैयार की गई। बीते दिनों जीडीए सचिव राजेश सिंह ने बैठक कर सभी को नोटिस भेजकर वसूली करने की बात कही थी, जिसके तहत प्राधिकरण ने बकायेदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें ...
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