नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली में एक भूमि को लेकर आधे दशक से भी अधिक पुराने विवाद का निपटारा कर दिया। यह भूमि कभी पूर्व पुर्तगाली सरकार के अधीन थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने सरकार पर अपनी विधायी, संप्रभु या कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगाई थी। हाईकोर्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा छूट और स्वीकृति के आधार पर निचली अदालत के फैसले की पुष्टि को अस्थिर माना। पीठ ने अपने 78 पृष्ठों के आदेश में कहा कि इस मामले में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आजादी के 78 साल बाद भी, यह अदालत औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा भूमि अधिकारों के विवाद सुलझाने में लगी है, जिन्होंने क...
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