नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश की अवधि दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में जामा मस्जिद संभल की प्रबंध कमेटी ने दो अपील दायर की थीं। इसका नेतृत्व क्रमश: जामा मस्जिद के सचिव और उपाध्यक्ष ने किया। इसके बाद, शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की पड़ताल करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वाद में हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति की अवधि बढ़ाने का विरोध किया। मस्जिद प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौ...