नई दिल्ली, नवम्बर 20 -- हत्या के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के एक वकील के खिलाफ हरियाणा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में वकील विक्रम सिंह को 12 नवंबर को दी गई अंतरिम जमानत भी नियमित कर दी। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि वकील के मामले में जांच आगे नहीं बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मैं आज छोड़े जाने की मांग नहीं कर रहा हूं, सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मंगाई जाए, उसके बाद अगर पीठ को छोड़ना सही लगे... इस मामले में अभियोजन जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, वह बहुत बुरा है! पीठ ने हालांकि मामले की पूरी जांच पर रोक नहीं लगाई और कहा कि जांच सीबीआई...