नई दिल्ली, जुलाई 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अपने आदेशों का पालन न करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उसके आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं किया है। पीठ ने 7 मार्च के आदेश में उल्लिखित 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्देशों के अनुपालन पर तीन सप्ताह में अलग-अलग हलफनामे दाखिल करने को कहा। 15 जुलाई के आदेश में कहा गया है कि यदि कोई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसा हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो ऐसे प्रत्येक राज्यों के शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनवाई की अगली तारीख, यानी 29 अगस्त, 2025 को उपस्थित रहेंगे। अधिकारी यह बताएंगे कि अदा...