नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2017 में सात साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न और हत्या मामले में मौत की सजा पाए एक व्यक्ति को बरी कर दिया और कहा कि मामले में 'एकतरफा तरीके से मुकदमा चलाया गया और उसे पुलिस द्वारा 'बलि का बकरा बनाया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने आरोपी दशवंत की अपील पर यह फैसला सुनाया। दशवंत ने मद्रास हाईकोर्ट के जुलाई 2018 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें निचली अदालत द्वारा उसे दी गई मौत की सजा बरकरार रखी गई थी। पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण परिस्थितियों को साबित करने में विफल रहा, जिसमें अंतिम बार एकसाथ देखे जाने का सिद्धांत और डीएनए प्रोफाइलिंग तुलना स्थापित करने वाली एफएसएल रिपोर्ट शामिल हैं, जिन पर उसकी सजा आधारित थी। पीठ ने 71 पन्नों के...