नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना सरकार के अधिवास नियम को बरकरार रखा। इस नियम के तहत 12वीं कक्षा तक पिछले लगातार चार वर्ष से राज्य में पढ़ाई कर रहे छात्रों को राज्य कोटे के तहत मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दी गई है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली और तेलंगाना मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज प्रवेश (एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश) नियम, 2017 को बरकरार रखा जिसे 2024 में संशोधित किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस नियम को खारिज करते हुए कहा था कि राज्य के स्थायी निवासियों को केवल इसलिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का लाभ नहीं देना गलत है कि वे कुछ समय तक राज्य से बाहर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पांच अगस्त को तेलंगाना सरकार की याचिका ...
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