नई दिल्ली, फरवरी 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मालूर से कांग्रेस विधायक के. वाई. नंजेगौड़ा के चुनाव को सही ठहराया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था, और चुनाव आयोग को 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती करने और परिणाम को सीलबंद लिफाफे में उसे सौंपने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने सीलबंद लिफाफा खोला और पाया कि दोबारा गिनती के अनुसार, नंजेगौड़ा को 50,957 वोट मिले थे जबकि भाजपा के के एस मंजूनाथ गौड़ा को 50,707 वोट मिले थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के वोटों की दोबारा गिनती के पिछले निर्देश का पालन करने के बाद भी निर...