नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में कई जातियों का ओबीसी दर्जा रद्द करने से संबंधित मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक याचिका सहित 10 याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में कलकत्ता हाईकोर्ट के 22 मई, 2024 के एक फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2010 से पश्चिम बंगाल में कई जातियों को दिया गया ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञ...