नई दिल्ली, जुलाई 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को एक मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने एनसीबी पर लगाए गए जुर्माने की राशि घटाकर 50 हजार रुपये कर दी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 16 जून 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर यह आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के एक मामले में दोषियों को बरी करने के बारासात की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में देरी के लिए एनसीबी पर यह जुर्माना लगाया था। जुर्माना राशि एक हफ्ते में पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधि...