नई दिल्ली, मई 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक सरकारी अधिकारी को जनवरी 2014 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदेश की अवहेलना करने और जबरन झोपड़ियों को हटाने के लिए फटकार लगाई। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अधिकारी, जो अब डिप्टी कलेक्टर हैं, से पूछा कि क्या वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए दंड के रूप में पदावनत होने को तैयार हैं। जब अधिकारी ने इनकार कर दिया, तो पीठ ने कहा कि उसे इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा दी गई दो महीने की कारावास की सजा काटनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी को न केवल हाईकोर्ट की सजा का अनुपालन करने का निर्देश देने की चेतावनी दी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सरकार द्वारा उसे बहाल न किया जाए। हम उसके खिलाफ ऐसी सख्त टिप्पणियां करेंगे कि कोई भी नियोक्ता उसे काम प...