नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता मो. अब्दुल्ला आजम खान को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की थी। सपा नेता पर पासपोर्ट बनवाने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सपा नेता की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 23 जुलाई के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर में दर्ज मामले में कार्यवाही रद्द करने की मांग खारिज करते हुए ट्रायल आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने ...