मुंगेर, जनवरी 12 -- मुंगेर, एक संवाददाता। जिले में जारी शीतलहर और सुबह-शाम अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी निखिल धनराज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए मुंगेर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई 12 जनवरी से 14 जनवरी तक पूर्णतः स्थगित रहेगी। इस प्रतिबंध में प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। प्रशासन का मानना है कि, इस अवधि में अत्यधिक ठंड बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। वहीं, कक्षा 5वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां सीमित समय में संचालित करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत...