देवरिया, अगस्त 1 -- देवरिया, विधि संवाददाता। लार थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पहले कोचिंग पढ़ने गई किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक के मामले में गुरुवार को न्यायालय का फैसला आ गया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) वीरेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी पाए जाने पर शिक्षक को 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने बताया कि कस्बा लार की एक किशोरी अपने पड़ोस में किराए पर मकान लेकर रहने वाले वार्ड नंबर 6 सलाहाबाद सलेमपुर के निवासी धनु वर्मा उर्फ धनंजय वर्मा पुत्र गोरख वर्मा के यहां प्रतिदिन कोचिंग पढ़ने जाती थी। 20 अक्टूबर 2020 को धनु वर्मा 12 बजे दिन में किशोरी का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 25 अक्टूबर को किशोरी आरोपी के चंगुल से छूट कर आई और परिजनों से यह बात बताई। इस ...
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