बुलंदशहर, मई 31 -- मातृत्व शिशु हित लाभ योजना का लाभ न देने व आवेदनकर्ता के साथ अभद्रता करने के मामले में श्रम विभाग में तैनात संविदा कर्मी अफसरों की जांच में दोषी पाया गया है। कर्मचारी के खिलाफ सहायक श्रमायुक्त ने कार्यवाही के लिए शासन को पत्र लिखते हुए उसकी संविदा समाप्त करने की संस्तुति की गई है। सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव सुबरा निवासी मनोज कुमार ने मातृत्व शिशु हित लाभ योजना के लिए आवेदन किया था। मगर संविदा कर्मी नितिन कुमार ने उस आवेदन को निरस्त कर दिया था, आवेदन करने के बावजूद भी उसके आवेदन को निरस्त किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि जब इसके बारे में पूछा गया तो उक्त संविदा कर्मी ने उसके साथ धक्का-मुक्की करते हुए अभद्रता की थी। मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा तो वहां से जांच के आदेश हुए। तत्कालीन सीडीओ कुलदीप मीना ने इस मामले में ज...