आगरा, नवम्बर 16 -- एटा के अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट ने विवादित भूमि पर शिव मंदिर होने के मामले में दायर वाद को साक्ष्यों के आभाव में खारिज कर दिया है। एटा की कोर्ट में भूमि विवाद का मामला 34 वर्ष पुराना है। पटियाली के दरियावगंज निवासी ओमवीर सिंह ने एटा की कोर्ट में वाद दायर किया था कि विवादित भूमि शिव मंदिर की भूमि है। यह वाद अरूण कुमार मिश्रा के विरुद्ध दायर किया गया था। जिसमें प्रतिवादी अरूण ने विवादित भूमि को अपनी पैतृक भूमि होने का दावा किया। कोर्ट में 34 वर्ष तक यह मामला चलता रहा। अपर सिविल जज जूनियर डिवजीन ने इस मामल में दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी के द्वारा दायर किए गए वाद को खारिज कर दिया है।

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