दरभंगा, फरवरी 6 -- एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को शिव कुमार हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत तीन-तीन वर्ष कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन से विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बहस की। श्री कुंवर के अनुसार मामले में सदर थाने के भेलूचक निवासी कुन्दन कुमार महतो उर्फ स्पाईडर, गांधीनगर कटरहिया निवासी अभिषेक कुमार कर्ण उर्फ डीजे व बहादुरपुर थाने के दिलावरपुर निवासी राजा साह को दोषी करार दिया गया है।

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