नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को 'धनुष और बाण' चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ शिवसेना (यूबीटी) की याचिकाओं पर 21 जनवरी को अंतिम सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बुधवार को कहा कि वह 21 जनवरी से 'शिवसेना चुनाव चिह्न' विवाद पर सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि इसके बाद 22 जनवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से संबंधित इसी तरह के विवाद पर भी सुनवाई होगी, क्योंकि दोनों मामलों में कई समान मुद्दे शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने राजनीतिक दलों के प्रत्येक गुट की दलीलें सुनने के लिए तीन-तीन घंटे का समय भी निर्धारित किया। उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने दलील दी कि राज्य में स्थानीय निक...