देवघर, अक्टूबर 14 -- देवघर। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी देवघर रवि कुमार द्वारा शिवलोक परिसर में 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक पटाखा बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्रों में आम-जन की अत्याधिक भीड़ को देखते हुए किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने की संभावना से बचने के लिए सभी स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकान को शिवलोक परिसर देवघर में विभिन्न शर्त्तों के साथ बेचने की अनुमति दी गई है। सभी पटाखा व्यवसायी अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेंगे एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के बाद ही पटाखा का कारोबार करेंगे। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए। आतिशबाजी की अस्थायी दुकान एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी संरक्षित स्थलों से पांच मीटर की...