देहरादून, अगस्त 25 -- शिक्षा विभाग में कई स्तर पर वेतन विसंगति के मामले सामने आ रहे थे। खासतौर पर छठे और सातवें वेतनमान में वरिष्ठ अध्यापक का वेतन कनिष्ठ अध्यापक से कम होने के प्रकरण लगातार सामने आ रहे थे। सरकार ने इस पर स्थिति को स्पष्ट किया है। इसमें अब वरिष्ठ शिक्षक का वेतन कनिष्ठ अध्यापक से कम नहीं होगा। ऐसी स्थिति आने पर वरिष्ठ अध्यापक को भी कनिष्ठ अध्यापक के समान वेतन निर्धारित कर दिया जाएगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस बारे में आदेश जारी किए। शिक्षा निदेशालय की ओर से छठे और सातवें वेतनमान में वरिष्ठ अध्यापक का वेतन कनिष्ठ शिक्षक से कम होने के संबंध में दिशा-निर्देश मांगे गए थे। शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया गया अगर शिक्षकों के वेतन निर्धारण में यह स्थिति आती है कि कनिष्ठ शिक्षक का वेतन वरिष्ठ से अध...