धनबाद, अगस्त 10 -- धनबाद, मुख्य संवाददता जिले में संचालित पब्लिक स्कूलों को आरटीई मान्यता देने के लिए शुक्रवार को हुई जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक को झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने गलत बताया है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि झारखंड आरटीई नियमावली की कंडिका 12 की उप कंडिका दो, तीन एवं चार का उल्लंघन करते हुए डीसी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। हमलोग इस मामले में अवमानना का केस दायर करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्राइवेट स्कूल नहीं कर पा रहे आवेदन इरफान खान ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि मान्यता लेने के लिए सभी निजी विद्यालयों को आदेश दिया जाए। मान्यता के लिए 25 हजार रुपए का चालान और एक लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट न लिया जाए। अभी तक धनबाद डीएसई की ओर से आरटीई मान्यता...