पटना, अक्टूबर 4 -- राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर शनिवार को संकल्प जारी कर दिया। नये संशोधन के मुताबिक, पहले से शिक्षा ऋण ले चुके विद्यार्थियों को भी ब्याज रहित पैसा लौटाना होगा। हालांकि मूलधन और ब्याज की जो राशि जमा कर दी गई है, उसपर राहत नहीं मिलेगी। इस योजना के तहत दो लाख तक के ऋण को अब विद्यार्थी अधिकतम 60 किस्तों (पांच साल) की जगह 84 किस्तों (सात वर्ष) में भुगतान कर सकेंगे। दो लाख से ऊपर के ऋण को 84 किस्तों की जगह 120 किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। संकल्प के अनुसार अगर आवेदक का पाठ्यक्रम अवधि या मासिक भुगतान की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो भुगतान की गई ऋण की सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित माफ...