नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अक्टूबर 10 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्पूर्ण फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह अधिकार है कि वह निजी स्कूलों की मुनाफाखोरी व व्यावसायीकरण की जांच करे। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को कहा है कि वह दो निजी स्कूलों के खातों की जांच नए सिरे से करें और तय करें कि स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस मामले में विशेषतौर पर कहा है कि अब इस आदेश को दोबारा चुनौती न दी जाए। यह मामला वर्ष 2017 से लंबित है। नियमानुसार शिक्षा निदेशालय को निजी स्कूलों के खातों की जांच का अधिकार है। इसे बार-बार चुनौती देकर कोई लाभ नहीं है। इससे समय की बर्बादी होती है। बेंच के समक्ष यह मामला दो निजी स्कूलों के छात्रों के परि...