प्रयागराज, अक्टूबर 27 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार पूर्व निर्देश पर मानदेय बढ़ाने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया है। शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया था। इस समिति ने शिक्षामित्रों के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि शिक्षामित्र...
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