देहरादून, सितम्बर 12 -- स्कूलों में तैनात शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 15 दिन का मेडिकल अवकाश प्रिंसिपल ही स्वीकृत कर लेंगे। अभी तक सिर्फ उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के अधिकार ही दिए गए थे। ऐसे में मेडिकल अवकाश स्वीकृति के लिए कर्मचारियों को उच्चाधिकारियों को आवेदन करना पड़ता था। सरकार ने पिछले साल अक्तूबर में प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 15 दिन के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति का अधिकार प्रधानाचार्य या संस्थाध्यक्ष को दे दिया था। अब इस आदेश में संशोधन किया गया है। प्रधानाचार्यों को उपार्जित अवकाश के साथ ही 15 दिन के चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का भी अधिकार दे दिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों के मेडिकल अवकाश स्कूल स्तर पर ही मंजूर हो जाएंगे...
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