अलीगढ़, अक्टूबर 13 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी क्षेत्र में करीब पांच माह पहले हुए शिक्षक हत्याकांड के मामले में एडीजे प्रथम सुभाष चंद्रा की अदालत ने आरोपी महिला की जमानत अर्जी रद्द कर दी। एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि पांच जून को जाकिर नगर गली नंबर सात निवासी शिक्षक आमिर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आमिर के भाई इब्राहीम मलिक ने आमिर के भतीजे कैफ उर्फ चीनी, उसके भाई सैफ व फैज के अलावा पिता गुलशेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार पारिवारिक रंजिश में हत्या की गई थी। विवेचना में गुलेशर की पत्नी नूरजहां का नाम प्रकाश में आया था। नूरजहां ने जमानत के लिए अर्जी डाली, जो रद्द हुई है।

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