प्रयागराज, फरवरी 10 -- प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत शिक्षक विनियमितीकरण को लेकर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेंद्र देव ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के विनियमितीकरण के मामलों में केवल वेतन भुगतान या अस्थायी आधार को ही नहीं, बल्कि उनकी सेवा अवधि को भी निर्णायक आधार माना जाएगा। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के समय लागू नियमों और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही निर्णय लिया जाए तथा किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो।
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